राज्य में सड़क सुरक्षा उल्लंघन पर सख्त होगी कार्रवाई, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश

मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस दौरान मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित जीरो टॉलरेंस की कार्यवाही अमल में लाई जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क सुरक्षा के मानकों के उल्लंघन की स्थिति में उसका अधूरा इंप्लीमेंटेशन न हो, बल्कि जो भी इन्फोर्समेंट की कार्यवाही की जाती है उसका त्वरित गति से शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। इसके लिए सड़क सुरक्षा के मानकों में यदि राज्य की परिधि के अंतर्गत संशोधन भी करना पड़े तो किया जाए।

सीएस ने निर्देशित किया कि रेड लाईट जम्पिंग करने वालों का कम से कम तीन माह के लिए लाईसेंस निलंबित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण जिसमें सड़क सुरक्षा का उल्लंघन होने पर चालान की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है लेकिन संबंधित व्यक्ति द्वारा अभी तक उसके कंपाउंडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है तो संबंधित वाहन को सीसीटीवी कैमरे से ट्रैक करते हुए अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि ट्रैफिक संचालन को अधिक से अधिक ऑटोमोड और डिजीटल में क्रियान्वित करने के लिए जो भी उपकरण, ट्रैफिक व स्ट्रीट लाईट अथवा अद्यतन तकनीकी उपकरण को शामिल करना हो तो उसका प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने इन्फोर्समेंट की कार्यवाही के साथ साथ व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

सीएस ने परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि सड़क दुर्घटना की आपात स्थिती में त्वरित मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेली एंबुलेंस तथा अन्य बेहतर विकल्पों पर विचार करें तथा बारीकी से उसका होमवर्क करते हुए प्रस्ताव तैयार करें।

इस दौरान सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री बृजेश कुमार संत, पुलिस महानिरीक्षक श्री निलेश आनंद भरणे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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